भोपाल, नवप्रदेश। मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए जल्द ही कानून बनेगा। शिवराज सरकार इसके लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते कहा है कि गृह विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। जुआ एक्ट में संशोधन कर ऑनलाइन गेमिंग को कानून के दायरे में लाया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा है कि इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। साथ ही इसमें रेगुलेटरी बॉडी बनाने पर भी विचार किया गया है। प्रारूप का परीक्षण अब वरिष्ठ सचिवों की समिति करेगी और उसके बाद मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके बाद जल्द ही मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि ऑनलाइन गेम क्रेज बच्चों में और यूथ में सिर चढ़ कर बोल रहा है। ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते कई लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है और उनको पता ही नहीं चलता कि वे कब इस माया जाल में फंस गए।
आर्थिक जोखिम के साथ ही जान का खतरा
ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों की जान जाने के कई खबरें सामने आई हैं। गेम खेलने के लिए बच्चे अपने माता-पिता के अकाउंट तक खाली कर देते हैं। यूथ अपनी मेहनत की कमाई को इसमें लगा देते हैं। कुछ समय का मजा उसके लिए सजा बन जाता है। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि गेमिंग के कारण लोगों की जान तक चली गई। इन सब मामलों को ध्यान में रखते हिए ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून एमपी सरकार बनाने जा रही है।