नई दिल्ली, नवप्रदेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालतने कोयला घोटाला मामले (Bangal Coal Scam) में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दे दी है।
अदालत ने कहा है कि ईडी 24 घंटे के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ (Bangal Coal Scam) कर सकती है।
हालांकि सर्वोच्च अदालत ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को राहत देते हुए ईडी को कोलकाता में ही पूछताछ करने का आदेश दिया है।
दरअसल, जांच एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को समन जारी कर दिल्ली में ईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था। दोनों ने ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाने का विरोध किया था और कोर्ट से मामले की जांच में जुडऩे के लिए दिल्ली जाने से छूट की मांग की थी।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है ईडी को कोलकाता में ही पूछताछ के लिए कहा है।
अधिकारियों को जांच में सहयोग के निर्देश-
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को ईडी अधिकारियों का जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों के सामने किसी तरह की बाधा या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
बता दें कि बंगाल सरकार की ओर से ईडी की पूछताछ का लगातार विरोध किया जा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश केंद्रीय एजेंसियों से टकराव के बीच बंगाल सरकार के लिए बड़े झटके से कम नहीं है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने रुजिरा के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत की ओर से जारी जमानती वॉरंट पर स्टे लगा दिया है।
ईडी के समन का जवाब नहीं मिलने के बाद रुजिरा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। बता दें कि बंगाल के कोयला स्कैम (Bangal Coal Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपियों में रुजिरा बनर्जी का भी नाम शामिल है।
टीएमसी में दूसरे नंबर के नेता हैं अभिषेक-
गौरतलब है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में उनके भतीजे को दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। ऐसे में ईडी की जांच में सहयोग करने का आदेश ममता बनर्जी के लिए झटका है। वह केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाती रही हैं।