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Ban On Government Procurement : 29 फरवरी के बाद विभागीय खरीदी पर रोक, इन मामलों में रियायत मिली

Transfer Of State Administrative Service Officers :

Transfer Of State Administrative Service Officers :

रायपुर/नवप्रदेश। Ban On Government Procurement : छत्तीसगढ़ के वित्‍त विभाग ने सरकारी खरीदी पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी के बाद किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं हो सकेगी। सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में खरीदी के लिए रियायत भी दी गई है।

आमतौर पर वित्तीय वर्ष के आखरी महीनों में जल्दबाजी में कई विभाग बजट का उपयोग करने के उद्देश्य से जरूरत नहीं होने पर भी सामग्री खरीद लेते हैं, इससे शासन के पैसों का दुरूपयोग होता है। इस वजह से 2023-24 के बजट में प्रावधानित राशि से 29 फरवरी, 2024 के बाद खरीदी नहीं की जा सकेगी।

FILE PHOTO

इन प्रकरणों में रियायत

यह कार्य आदेश से मुक्त

कुछ कामों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा जाता है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री है।

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