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19 का लड़का और 17 की थी लड़की, रुकवाया गया बाल विवाह

नवप्रदेश संवाददाता
बैकुंठपुर । कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत ग्राम कुड़ेली में 23 अप्रैल को मतदान के महाउत्सव के दौरान दो बाल विवाह संपन्न होने जा रहा था, जिसमे नाबालिग बालक एवं बालिका का बाल विवाह महिला एवं बाल विकास द्वारा जानकारी मिलने पर रोका गया।
मिली जानकारी अनुसार एक लड़का जिसकी उम्र 19 वर्ष और लड़की 17 वर्ष की, दोनो शादियां परिवारजनों के सहयोग से कम उम्र मे कराई जाने की जानकारी सखी वन स्टाफ सेन्टर बैकुंठपुर को मिली। जिसकी जानकारी केंद्र प्रशासक द्वारा महिला बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी सीएस सिसोदिया को दी गयी।
जानकारी मिलते हैं डीपीओ सी एस सिसोदिया ने फौरन एक टीम गठित कर मौके पर भेजी। जिसमे टीम के जिला बाल संरक्षण अधिकारी आशीष गुप्ता, परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, जिला बाल संरंक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के द्वारा उक्त दोनो बाल विवाह को विवाह तिथि के पूर्व समझाईश देकर रोके जाने में सफलता प्राप्त की।
मौके पर उपस्थित समाज के लोगो को जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बाल विवाह से होने वाले नुकसान के साथ अपराधिक मामला दर्ज होने की बात बताई गई। यह भी जानकारी दी गई की वर एवं वधु दोनो की वैवाहिक उम्र 21 एवं 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। बाल विवाह करने की दशा में विवाह सम्पन्न कराने वाले सभी व्यक्तियों के ऊपर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माना भी हो सकता है। कोरिया जिले में वर्ष 2019 मे बाल विवाह के अब तक 14 मामले रोके गये है। वही वर्ष 2017-18 मे 26-25 मामले रोके गये थे।

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