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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: एक आरोपी पुलिस हिरासत में.., क्या है कोर्ट का आदेश?

Baba Siddiqui murder case: One accused in police custody..., what is the court order?

Baba Siddiqui murder case mumbai

-बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार

मुंबई। Baba Siddiqui murder case mumbai: अजित पवार की पार्टी एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार (12 अक्टूबर) रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चला दी। इनमें से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के लिए 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। कोर्ट ने एक आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दूसरे आरोपी के संबंध में कोर्ट ने पुलिस को अलग-अलग आदेश दिये हैं।

बाबा सिद्दीकी (Baba Siddiqui murder case mumbai) की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों में से गुरमेल सिंह और एक अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मांग की थी कि आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को पुलिस हिरासत दे दी। गुरमेल सिंह को सात दिन यानी 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

दूसरे आरोपी के बारे में कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

कोर्ट ने दूसरे आरोपी को पुलिस हिरासत नहीं दी। उसकी उम्र के मुद्दे पर कोर्ट ने अहम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने का आदेश दिया है। ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद आरोपी को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है?

आरोपी की सही उम्र जानने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। हड्डी के एक्स-रे, सीटी स्कैन के जरिए हड्डी के आकार का अध्ययन किया जाता है और उसकी उम्र के बारे में रिपोर्ट दी जाती है।

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