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जौहर यूनिवर्सिटी पर लगा 3.27 करोड़ का जुर्माना, हटेगा गेट
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15 दिन में हटाना होगा गेट, नहीं तो ध्वस्त कर दिया जाएगा
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चुकाने होंगे 3.27 करोड़, हर महीने 91 लाख
रामपुर। उत्तर प्रदेश UP के रामपुर Rampur में बने जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सरकारी सड़क को लेकर समाजवादी पार्टी नेता SP और स्थानीय सांसद आजम खान azam khan को अदालत ने जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग की बनाई हुई सड़क पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट खड़ा करने को लेकर काफ ी समय से विवाद था।
इस पर अदालत ने 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी गेट को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, खान azam khan को लोक निर्माण विभाग को नुकसान की भरपाई करने के लिए 3.27 करोड़ रुपये देने होंगे।
सींगन खेड़ और लालपुर बांध के बीच बनाई गई सरकारी सड़क पर यूनिवर्सिटी के गेट का निर्माण कर दिया गया। इससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत होने लगी। लोग निर्माण विभाग ने इसके खिलाफ नोटिस जारी किया तो यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि विभाग ने एसडीएम के कोर्ट में केस दायर किया है। यूनिवर्सिटी की ओर से केस किसी और कोर्ट में ट्रांसफ र करने की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नुकसान की भरपाई करने का आदेश
सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया था कि खान azam khan के खिलाफ 3.27 करोड़ रुपये चुकाने का नोटिस जारी किया जा चुका है। एसडीएम कोर्ट ने गुरुवार को दिए फैसले में यह रकम चुकाने का निर्देश दे दिया है। साथ ही कहा गया है कि जब तक यूनिवर्सिटी का कब्जा हट नहीं जाता उन्हें 9,10,000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर लोक निर्माण विभाग को देने होंगे। 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी का गेट नहीं हटाया गया तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।
बता दें कि खान azam khan पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कथित तौर पर जमीन हड़पने का मामला मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठा था। एसपी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। रामपुर जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का दावा है कि विश्वविद्यालय की आधी से अधिक जमीन फर्जीवाड़े, कब्जे और मिलीभगत से हासिल की गई है।