कबीरधाम, नवप्रदेश। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान जिले में एक बार फिर तेज कर दिया गया है। यह विशेष अभियान लोगों को स्वास्थ्य सहायता योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य (Ayushman Abhiyan) से शुरू किया गया है।
आपके द्वार आयुष्मान तृतीय चरण के नाम से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों का लोक सेवा केंद्रों (च्वाइस सेंटरों) तथा समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क पंजीयन (Ayushman Abhiyan) किया जा रहा है।
इससे पहले किए गए पंजीयन के आधार पर लोक सेवा केंद्रों में आयुष्मान कार्ड पहुंचाए भी जा रहे हैं। अब तक लगभग 2.70 लाख आयुष्मान कार्ड लोक सुविधा केंद्रों को भेजे जा चुके हैं जिसमें से दो लाख से अधिक कार्डों का वितरण किया जा चुका है। जिन लोगों ने पूर्व में जिस लोक सेवा केंद्र में अपना पंजीयन (Ayushman Abhiyan) कराया है,
उस लोक सेवा केन्द्र से पुनः बायोमेंट्रिक अथेंटीकेशन के बाद निःशुल्क प्लास्टिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। आयुष्मान कार्ड के लिए राशि की मांग किए जाने पर टोल-फ्री नंबर 104 पर सूचित करने की अपील की जा रही है, ताकि इस योजना की आड़ में गड़बड़ी होने से रोका जा सके।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुजॉय मुखर्जी ने बतायाः कबीरधाम जिले में लक्ष्य के अनुसार लगभग 8.7 लाख लोगों में से लगभग 4.5 लाख लोगों का आयुष्मान योजना में पंजीयन किया जा चुका है। वर्तमान स्थिति में 48.50 प्रतिशत लोगों का पंजीयन किया जाना शेष है। सीएमएचओ डॉ. मुखर्जी ने जिले की जनता से पंजीयन कराकर अपना आयुषमान कार्ड अवश्य बनवाने की अपील की है।
आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए यह है जरूरी
आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, शासकीय फोटो पहचान पत्र आवश्यक है। यह आवश्यक दस्तावेज लेकर लोक सेवा केंद्र अथवा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर कार्ड बनवाया जा सकता है।
उपचार के लिए मिलता है 20 लाख तक की सहायता
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की चयनित श्रेणियों में सूचीबद्ध परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है।
साथ ही राज्य शासन द्वारा संचालित डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का संचालन राज्य के खाद्य विभाग द्वारा जारी राशनकार्ड के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपए तक एवं शेष एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को विशेष जरूरतों पर 20 लाख तक का उपचार दुर्लभ बीमारियों हेतु प्रदान किया जाता है।