-सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया स्पष्ट
-सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अलग मिलेगी पांच एकड़ जमीन
नई दिल्ली/नवप्रदेश। अयाेध्या (ayodhya) में राम मंदिर (ram temple) के निर्माण का रास्ता साफ हाे गया है। अयाेध्या विवाद काे लेकर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने शनिवार को दिए अपने फैसले (verdict) में कहा कि विवादित जमीन रामलला विराजमान की है।
फैसले (verdict) के तहत विवादित जमीन रामलला विराजमान काे दी गई और यहीं पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सरकार को मंदिर (ram temple) बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने (supreme court) अपने फैसले में अयोध्या (ayodhya) में दूसरे पक्ष (सुन्नी वक्फ बोर्ड) को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने को कहा है। यह जमीन सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी।
‘यह आस्था विश्वास नहीं विवादित भूमि पर फैसला’
फैसला सुनाते वक्त शीर्ष अदालत द्वारा यह भी स्पष्ट किया किया गया है यह आस्था या विश्वास को लेकर दिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह विवादित भूमि को लेकर दिया गया है। इसलिए किसी पक्ष को इसे अपनी जीत के रूप में लेकर जश्न नहीं मनाना चाहिए।