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बंगाल विधानसभा में पेश हुआ एंटी रेप बिल, दोषी को 10 दिन के अंदर होगी फांसी

Anti-rape bill introduced in Bengal assembly 10 days hanged

Anti-rape bill introduced in Bengal assembly

-ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एंटी-रेप बिल विधानसभा में पेश किया

कोलकाता। Anti-rape bill introduced in Bengal assembly: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से पश्चिम बंगाल समेत पूरे समाज में हड़कंप मच गया है। इस घटना के विरोध में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बंगाल में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

इस बीच रेप मामले में अपने शुरुआती रुख से मुश्किल में फंसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आक्रामक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पेश किया है।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विधानसभा (Anti-rape bill introduced in Bengal assembly) में पेश किए गए बलात्कार विरोधी विधेयक में आरोपी को दस दिनों के भीतर फांसी देने का प्रावधान है।

इसके साथ ही प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट 21 दिन के भीतर सौंपने और जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित कर तय समय में सुनवाई पूरी करने का प्रावधान किया गया है। इस बीच राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

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