Site icon Navpradesh

जोगी परिवार का नया बहाना- परिवार में शोक, नहीं पहुंच सकते कोर्ट

antagarh tape, scandal court, absent jogi, family excuse,

antagarh tape

नवप्रदेश/रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड (antagarh tape scandal) मामले में कोर्ट (court) में हाजिर न होने (absent )के लिए सोमवार को जोगी परिवार (jogi family) ने एक और बहाना (excuse) बना लिया। सियासत और कानूनी दांव-पेंच में माहिर माने जाने वाले सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी पारिवारिक शोक का हवाला देकर कोर्ट नहीं पहुंचे।

यहीं नहीं छजकां पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ने बाकायदा जोगीसार गांव में अपनी चाची की गमी में शामिल होने वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की है। ये तस्वीर उन्होंने प्रेस से भी साझा की, जिसमें छजकां सुप्रीमो अजीत जोगी भी दिखाई दे रहे हैं।

वे अपनी ऑटोमेटिक व्हीलचेयर पर मुंडन करवाए हुए अपनी भाभी की तस्वीर पर पुष्प अर्पण करते दिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) लीला अग्रवाल की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। लेकिन इसमें जागी पिता पुत्र के शामिल न होने से मामले में जरूरी वायस सैंपल अब तक पुलिस को हासिल नहीं हो सका है।

अमित बोले- नहीं मिला समन, मीडिया से ही पता चला :


मीडिया को जारी बयान में अमित जोगी ने कहा है कि 21 अगस्त को उनकी चाची जमिला बाई पैकरा का निधन हुआ है। वे सपरिवार बिलासपुर स्थित जोगीसार गांव में उनके निवास में शोकाकुल हैं। अमित जोगी ने यह कहा है कि उनका परिवार बाहर था ऐसे में कोर्ट (court) में पेश होने वाला समन भी उन्हें नहीं मिला।

उन्हें कोर्ट (court) में अनिवार्य रूप से पेश होना होगा इसका पता भी मीडिया के माध्यम से लगा नतीजतन वे कोर्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। बता दें कि कोर्ट ने पूर्व सीएम अजीत जोगी, पुत्र अमित जोगी, मंतूराम पवार, डॉ.पुनीत गुप्ता को भी नोटिस जारी किया था और चारों को कोर्ट में उपस्थित होने कहा था।

पुनीत गुप्ता भी नहीं पहुंचे, अब 28 को सुनवाई :

अंतागढ़ टेपकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हुई। मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता की तरफ से कोर्ट में दोनों के वकील अमित बनर्जी और दिवाकर सिन्हा ने दलील रखी। इनके वकीलों ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि रिप्लाई फाइल करने के लिए समय चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने एक दिन का समय दिया है। अब 28 अगस्त को फिर सुनवाई होगी।

Exit mobile version