दुर्ग/नवप्रदेश। पशु बीमा (animal insurance) का क्लेम (claim) नहीं देने पर बीमा कंपनी (insurance company) पर जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग (district consumer forum, durg) ने 1.76 लाख रुपए का हर्जाना (recompense) लगाया गया है। चार अलग-अलग मामलों में फोरम की ओर से यह हर्जाना (recompense) लगाया गया है।
गाय एवं भैंस की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम (insurance claim) किए जाने पर बीमा कंपनी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत पशुओं के फोटोग्राफ्स न देने का हवाला देते हुए क्लेम (claim) देने से मना कर दिया। कंपनी ने दो मामलों में सीधे तौर पर क्लेम (claim) देने से इनकार कर दिया, वहीं अन्य दो मामलों में शिकायतकर्ताओं को आंशिक राशि का भुगतान देकर बाकी राशि नहीं दी गई। जिसके बाद परिवादी सुभाषिनी ताम्रकार एवं सुरेखा ताम्रकार ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। दोनों ने कंपनी के खिलाफ चार अलग-अलग परिवाद पेश किए।
ब्याज सहित 30 दिन में देनी होगी राशि
सभी मामलों की सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये एवं लता चंद्राकर ने संयुक्त रूप से फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी पर 176000 रुपए का हर्जाना (recompense) लगाया, जिस पर बीमा कंपनी को अलग से ब्याज भी देना होगा। फोरम ने हर्जाना राशि ब्याज सहित 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है।
ऐसे समझें हर्जाने का गणित
सुभाषनी ताम्रकार (2 परिवाद)
62500- रुपए बीमा राशि
15000- रुपए मानसिक क्षति
2000- रुपए वाद व्यय
कुल- 79500 रुपए
सुरेखा ताम्रकार (2 परिवाद)
80000- रुपए बीमा राशि
15000- रुपए मानसिक क्षति
2000- रुपए वाद व्यय
कुल- 97000 रुपए