0 नशाबंदी सत्याग्रह के दौरान अमित, विनोद एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 2011 में हुआ था मामला दर्ज
रायपुर/नवप्रदेश। Amit Jogi & Vinod Tiwari Blame Free : 12 साल पुराने प्रकरण में न्यायलय से दोषमुक्त होने के बाद CJCJ सुप्रीमो अमित जोगी ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। उनके साथ साथ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी एवं अन्य भी केस से बरी कर दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011 के एक 12 वर्ष पुराने मामले में माननीय न्यायालय श्रीमान भूपेंद्र कुमार वासनीकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय पारित करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को दोषमुक्त किया गया। उपरोक्त प्रकरण पुलिस थाना सिविल लाइन के अपराध अंतर्गत धारा 341, 34 भारतीय दण्ड संहिता, अपराध क्रमांक 190/2011 का है।
जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन कांग्रेस नेता अमित जोगी के नेतृत्व में विनोद तिवारी एवं अन्य युवक कांग्रेस के नेताओं के द्वारा नशाबंदी सत्याग्रह करते हुए शंकर नगर के मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था । मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जिला रायपुर ने उपरोक्त मामले की सुनवाई दांडिक प्रकरण क्रमांक 20039/12 में की गई और न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने अमित जोगी और विनोद तिवारी को दोषमुक्त किया गया।
इस दौरान अमित जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. के. फरहान, अधिवक्ता आसिफ अधिवक्ता भगवानू नायक एवं विनोद तिवारी की ओर से अधिवक्ता देवेश शर्मा उपस्थित थे । निर्णय पारित होने के पश्चात अमित जोगी ने कहा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल में गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके किए जा रहे नशाबंदी सत्याग्रह के विरुद्ध पुलिस ने झूठा मामला दर्ज कर फंसाया गया था जिसमें आज माननीय न्यायालय के पारित निर्णय से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्होंने कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।