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संशोधित आदेश हुआ जारी, व्यापारी आड ईवन फार्मूले के तहत रायशुमारी कर दुकान खोलें : कलेक्टर

Amended order issued, open shop by holding opinion under Merchant Aid formula, Collector,

Raipur Collector Amended Order

रायपुर। Raipur Collector Amended Order: शनिवार को लाकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के साथ ही रायपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में आज संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार कलेक्टर ने व्यापारियों से आपसी रायशुमारी के आधार पर आड ईवन फार्मूले के तहत व्यापार करने की अनुमति दी है। जारी आदेश में रायपुर कलेक्टर ने दुकानों के संचालन के लिए आपसी व्यवहार के तहत दुकानदारी करने का सुझाव दिया है।

आदेश के अनुसार व्यापारियों को कहा हैं, कि वे संगठन के अंतर्गत एक-दूसरे के साथ रायशुमारी कर आड-ईवन फार्मूले के तहत दुकान खोल सकते है। कलेक्टर के संशोधित आदेश का योगेश अग्रवाल, व्यापारी नेता राजेश वासवानी ने स्वागत किया है, और विधायक सत्यनारायण शर्मा का आभार जताया। बता दें कि कल सत्यनारायण शर्मा की मौजूदगी में व्यापारिक संगठनों ने बैठक की थी।

बैठक में व्यापारियों ने कहा था, कि ऑड-ईवन से कारोबार करना बहुत मुश्किल है। साथ ही जो छोटी-छोटी किराना दुकानें हैं जिन्होंने अपना नाम सुपरबाजार रखा है उन्हें भी व्यापार करने की छूट मिलनी चाहिए। बड़े ऑटोमोबाइल के शोरूम को भी खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महामंत्री व व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल, राजेंद्र तिवारी अध्यक्ष खादी बोर्ड, व्यापारी एकता पैनल के योगेश अग्रवाल, राजेश वासवानी, हरख मालू, वासु जोतवानी, प्रकाश लालवानी, राजू तारवानी, सुदेश मंधान, किशोर आहूजा सहित कई व्यापारी उपस्थित थे।

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