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ट्रैफिक पुलिस की वसूली पर लगाम के बाद चौक-चौराहों पर पसरा सन्नाटा
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गृहमंत्री ने कहा था अब डीएसपी स्तर पर कटेगी रसीद
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डीजीपी ने कहा दुव्र्यवहार की आई शिकायत तो कार्रवाई
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चालान और भुगतान पर एटीएम डेबिट पेमेंट का डायलॉग
नवप्रदेश संवाददाता
रायपुर। गृहमंत्री ताम्रध्वज Tamradhwaj Sahu के फरमान के फौरन बाद पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी D M Awasthi की चेतावनी से मातहत और वाहन चालक सभी कनफ्यूजन confused में हैं। महकमे की कैश वसूली बंद करने वाला बयान मंत्री ताम्रध्वज साहू Tamradhwaj Sahu ने जारी किया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि अब सरेराह यातायात पुलिस वाहन चालकों से पैसा नहीं वसूलेगी।
बल्कि जुर्माना डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। वहीं भुगतान भी कैश नहीं बल्कि रसीद देकर ऑन लाइन होगा। वैसे भी प्रदेश में ई-चालान की व्यवस्था चुनिंदा शहरों में है। जुर्माना भुगतान भी एटीएम या डेबिट कार्ड से करने की बातें सामने आ रही हैं।
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू Tamradhwaj Sahu के फरमान और फैसले के चंद घंटे बाद ही बिना जरुरत डीजीपी अवस्थी D M Awasthi का निर्देश जारी हुआ है। डीजीपी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि एसपी दफ्तर समेत चुनिंदा पॉइंटों में फाइन व रसीद की प्रक्रिया होगी।
साथ ही वाहन चालकों पर यातायात पुलिस व्दारा दुव्र्यवहार की शिकायत आने पर पुलिस महानिदेशक ने सख्त लहजे में चेताया है दोषी कारिंदे पर विभागीय कार्रवाई की गाज भी गिरेगी। ऐसे में यातायात पुलिस हड़बड़ा गई है। क्योंकि मंत्री के आदेशानुसार महकमें के पास सिर्फ 3 ही डीएसपी स्तर के अफसर हैं।
ऐसे में पूरी राजधानी की यातायात नियमों को तोडऩे वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई आसान नहीं है। फिर डीजीपी की चेतावनी की दुव्र्यवहार हुआ तो खैर नहीं। ऐसे में वाहन चालकों पर प्रमुख चौक-चौराहों व टे्रफिक पॉइंटों में तैनात पुलिस कर्मी रसीद-फाइन कैसे काटेंगे। अगर रोकेंगे भी तो साथ में डीएसपी स्तर का अफसर होगा वही रसीद काटेगा। फिर वाहन चालक को एटीएम या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना होगा तब उसे जाने दिया जाएगा।
व्यवहारिक रूप से यह इतना आसान नहीं कि नियम तोडऩे वाले को रोककर उसे डीएसपी के पॉइंट या फिर एसपी दफ्तर में भेजा जाएगा। इससे परेशानी और बढ़ेगी और वाहन चालकों से पुलिस की बहस की पूरी नौबत है।
लब्बौलुआब यह कि मंत्री, डीजीपी DGP के बयान के बाद सहकर्मी पहले ही सहम गए हैं फिर कमाई भी मारी गई। नए फरमान के बाद आज देखा गया कि कई प्रमुख चौक-चौराहों से टे्रफिक पुलिस स्टाफ नदारद रहा। सिग्नल में भी टे्रफिक भगवान भरोसे चला।
पीएचक्यू से जारी ये निर्देश
पुलिस मुख्यालय PHQ द्वारा आज जारी निर्देशों के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में निरीक्षक एवं उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा ही वाहनों की जांच की जाएगी। नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर उप पुलिस अधीक्षक तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा वाहनों की जांच एवं चालान की कार्यवाही की जायेगी।
जिन वाहनों का चालान किया जाये उसकी चालानी राशि ई-भुगतान के माध्यम से वसूल किया जाये। चालानी राशि के भुगतान की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय, यातायात कार्यालय अथवा यातायात थाने में की जायेगी।