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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए : मुख्य सचिव

Action should be ensured for solid waste management as per the directions of NGT, Chief Secretary,

National Green Tribunal for Solid Waste Management

रायपुर। National Green Tribunal for Solid Waste Management:मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय-प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, उद्योग एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों की बैठक में प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले मौजूद थी।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के नगरीय निकायों एवं पंचायतों में ठोस अपशिष्ट संग्रहण, एकत्रीकरण, पृथक्करण, उपचार एवं अपवहन की जानकारी निर्धारित समयावधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों को प्रदेश की सभी पंचायतों में लागू करने की कार्ययोजना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को दिए।

बैठक में छत्तीसगढ़ में संचालित दूषित जल उपचार संयत्रों एवं निर्माणाधीन घरेलू उपचार संयंत्रों के संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा भी की गई। बैठक में एनजीटी के निर्देशों के परिपालन हेतु जिला स्तरीय कार्य बल की बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही करने सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीवरेज मैनेजमेंट एवं चिन्हित नदियों में न्यूनतम ई-फ्लो बनाए रखने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने अधिकारियों से जानकारी ली गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हुई बैठक में वन एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी. एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल के अधिकारी शामिल हुए।

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