फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करने पर 7 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना

-नये आव्रजन विधेयक में यह प्रावधान

नई दिल्ली। fake passport: भारत में प्रवेश करने, रहने या छोडऩे के लिए फर्जी पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को सात साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी। नये आव्रजन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है।

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लोकसभा में पेश विधेयक के अनुसार, ‘जो कोई भी जानबूझकर भारत में प्रवेश करने, रहने या भारत छोडऩे के लिए जाली पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज का उपयोग करता है, उसे सात साल तक की कैद या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसा करने वाले व्यक्ति पर न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। विधेयक में होटलों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए विदेशियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

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