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चिदंबरम और कार्ति को एक अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत

नई दिल्ली विशेष अदालत ने गुरुवार को एयरसेल-मेक्सिस सौदा मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत एक अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया है। एजेंसी द्वारा जांच के लिए और ज्यादा समय मांगने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने 30 मई तक चिदंबरम और उनके बेटे को यह छूट दी थी। जानकारी के मुताबिक अदालत ने 8 मार्च को सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 26 मार्च और फिर 6 मई को भी अंतरिम राहत बढ़ा दी गई। कोर्ट इस समय कार्ति और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई विरोध कर रही है। ईडी और सीबीआई का कहना है कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए।
सीबीआई और ईडी यह जांच कर रहे हैं कि जब 2006 में कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे, तब कार्ति को एयरसेल-मेक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी कैसे मिल गई थी। ईडी ने इस मामले में 25 अक्टूबर 2018 को चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।

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